गुड़गांव, अगस्त 5 -- Gurgaon News: रेवाड़ी, अशोक वधवा। नाबालिग भांजी से दुष्कर्म करने के आरोपी मामा को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. मैनपाल रामावत की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मूलरूप से राजस्थान की रहने वाली एक महिला ने थाना धारूहेड़ा में शिकायत दी थी कि वह तीन साल से अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही है। पिछले साल दो मार्च की सुबह उसकी आठ साल की बच्ची खेल रही थी। रिश्ते में मामा लगने वाला गांव का एक युवक उसकी बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के शोर मचाने पर युवक भाग गया। बच्ची की बात सुनकर महिला ने पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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