गुड़गांव, जुलाई 31 -- Gurgaon News: गुरुग्राम, गौरव चौधरी। गुरुग्राम की एक अदालत ने रात के समय कैब में सवारियों को लिफ्ट देकर लूटपाट और जबरन यूपीआई ट्रांसफर कराने वाले गिरोह के एक आरोपी की नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने मामले की गंभीरता, लूटे गए सामान व चाकू की बरामदगी और जांच के जारी रहने का हवाला देते हुए आरोपी जी एम सादिक निवासी गोविंदपुर, पश्चिम बंगाल को राहत देने से इनकार कर दिया। यह भी पढ़ें- Hardoi News: सर्राफ व्यापारी लूटकांड में दूसरे आरोपी की भी जमानत खारिज19 जून को दिया था वारदात को अंजाम मामला 19 जून 2026 की देर रात का है। पीड़ित अभिनव मिश्रा ने पुलिस स्टेशन डीएलएफ फेज-दो में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करने के बाद तड़के लगभग एक बजकर 55 मिनट...