गिरडीह, अक्टूबर 15 -- Gridih News: गिरिडीह। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छह प्रीति कुमारी की अदालत ने दहेज हत्या एवं दहेज के मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के एक मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने गीता देवी बनाम विक्रम रवानी के मामले में फैसला दे दिया है। अदालत ने आरोपी विक्रम रवानी को आईपीसी की धारा 304बी और 498ए के तहत दोषी ठहराया है। यह मामला मुफस्सिल थाना कांड संख्या 424/2017 से संबंधित है। अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 15 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है। यह भी पढ़ें- Bagaha News: दहेज प्रताड़ना मामले में पति को 10 साल व सास -ससुर को तीन साल की सजा

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