गिरडीह, अक्टूबर 16 -- Gridih News: गिरिडीह, प्रतिनिधि। जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश छह प्रीति कुमारी की अदालत ने दहेज हत्या एवं दहेज प्रताड़ना से संबंधित एक मामले में गुरूवार को दोषी की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई की। अदालत ने दोषी पचंबा थाना क्षेत्र के करहरबारी निवासी विक्रम रवानी को आईपीसी की धारा 304बी में दस साल का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोषी को छह माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने आईपीसी की धारा 498ए में दोषी विक्रम को तीन साल का साधारण कारावास एवं 02 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनायी है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने दोषी को लगाया गया पूरा जुर्माना मृतका की माता गीता देवी को ...