गोरखपुर, अक्टूबर 8 -- Gorakhpur News: गोरखपुर,प्रमुख संवाददाता। हत्या के प्रयास के 23 साल पुराने मामले में जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने बड़हलगंज थाना क्षेत्र के नेवाईजपार निवासी देवनरायन, राजू और रामसागर को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को सात-सात वर्ष की कठोर कारावास और प्रत्येक पर 16-16 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक वर्ष चार माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियानंद सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव ने अदालत को बताया कि वादी रामसिधारथ बड़हलगंज थाना क्षेत्र के नेवाईजपार गांव के निवासी हैं। रास्ते को लेकर उनका आरोपितों से पुराना विवाद था। आरोप है कि वर्ष 1996 में अभियुक्तों ने वादी के रास्ते पर बांस लगाकर उसे बंद कर दिया था।...