गोरखपुर, नवम्बर 3 -- Gorakhpur News: गोरखपुर। हत्या का जुर्म सिद्ध होने पर कोर्ट ने बेलघाट थाना क्षेत्र के नरगड़ा शिवदत्त सिंह निवासी रामकरन को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय को बताया कि वादी राम केवट के भाई सत्यनारायण को 17 दिसंबर 2005 को अभियुक्त रामकरन खर काटने के लिए घर से बुलाकर ले गया था। शाम तक सत्यनारायण घर नहीं लौटा तो वादी अपनी भाभी रानी देवी और परमिला देवी के साथ उसकी तलाश में निकला। इस दौरान नदी किनारे सत्यनारायण का शव पड़ा मिला। विवेचना में सामने आया कि रामकरन ने सहअभियुक्त चन्द्रिका के साथ मिलकर सत्यनारायण की हत्या की थी।

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