गोरखपुर, अगस्त 8 -- Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पाण्डेय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर नगर निगम की वार्ड सदस्य ज्ञानती देवी को बड़ी राहत देते हुए उनके चुनाव को निरस्त करने के निर्वाचन ट्रिब्यूनल के आदेश पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने 23 जुलाई को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट (महिलाओं के विरुद्ध अपराध) गोरखपुर द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने ज्ञानती देवी की ओर से दाखिल प्रथम अपील संख्या 658/2026 पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। निर्वाचन ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 71(बी) एवं 71(डी)(आई) के तहत ज्ञानती दे...