गोरखपुर, सितम्बर 22 -- Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। लूट का अपराध सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश नितिन ठाकुर ने चिलुआताल थाना क्षेत्र के डोहरिया बाजार निवासी सुनील हरिजन को सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं जमा करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक धीरेंद्र जायसवाल एवं सतीश यादव ने अदालत को बताया कि वादी प्रेम कुमार रूंगटा राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर के निवासी हैं। उनकी जनरल स्टोर की दुकान टीडीएम कॉम्पलेक्स में है। 27 जुलाई 2012 की रात करीब साढ़े नौ बजे वह अपने बेटों के साथ दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान तीन व्यक्ति हाथों में कट्टा लेकर उनकी दुकान में घुस आए। बदमाशों ने काउंटर में रखा करीब तीन हजार रुपय...