गोरखपुर, अक्टूबर 15 -- Gorakhpur News: गोरखपुर, राजीव दत्त पाण्डेय प्रदेश में मकान या जमीन की रजिस्ट्री के बाद नामांतरण के लिए अलग से आवेदन करने और दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए ऑटो म्यूटेशन यानी स्वत: नामांतरण व्यवस्था लागू की जाएगी। रजिस्ट्री होते ही पंजीकृत दस्तावेजों का विवरण संबंधित विभागों तक ऑनलाइन पहुंचेगा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपत्ति के रिकॉर्ड में नए स्वामी का नाम दर्ज करने की कार्रवाई शुरू हो सकेगी। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए नगर विकास, राजस्व, आवास और औद्योगिक विकास विभाग अपने-अपने क्षेत्र की संपत्तियों के मान्य स्वामित्व अभिलेख चिह्नित करेंगे और सॉफ्टवेयर के जरिए विभागीय रिकॉर्ड को आपस में जोड़ेंगे। यह भी पढ़ें- Gorakhpur News: यूपी में बनेगा स्टेट लैंड स्टैक पोर्टल, डिजिटल होंगे जमीनों के रिकॉर्...