गोरखपुर, अक्टूबर 8 -- Gorakhpur News: गोरखपुर। वरिष्ठ संवाददाता जिले की फुटकर दवा दुकानदारों को अपनी पब्लिक वेबसाइट बनानी होगी। इस पर दुकान के लाइसेंस नंबर, नियुक्त फार्मासिस्ट, लाइसेंसी परिसर और उपलब्ध दवाओं के स्टॉक का विवरण प्रदर्शित करना होगा। जिले में करीब आठ हजार फुटकर और 1500 थोक दवा दुकानें हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को हर सप्ताह अपडेट करना भी अनिवार्य होगा। एक नवंबर से इस व्यवस्था को लागू करना होगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉ. रौशन जैकब की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं。 यह भी पढ़ें- Bijnor News: मेडिकल स्टोर संचालकों को बनानी होगी अपनी वेबसाइट, 11 से हटेंगी थोक लाइसेंस पर लगी रोकनई व्यवस्था का उद्देश्य केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह ने बताया कि इस नई व्यवस्था से मरीजों को दवाओं ...