गोरखपुर, जुलाई 13 -- Gorakhpur News: गोरखपुर, निज संवाददाता। तहसील सदर के राजस्व न्यायालयों में दाखिल खारिज के मामलों में देर होने के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। नायब तहसीलदारों के न्यायालयों में पेशी की तारीख तक वाद दर्ज नहीं होने के कारण 24वें दिन दाखिल खारिज का आदेश नहीं हो पा रहा है। इस कारण अविवादित पत्रावलियों में दाखिल खारिज होने में लोगों को दो-तीन माह तक इंतजार करना पड़ रहा है। सब रजिस्ट्रार प्रथम एवं द्वितीय कार्यालय में होने वाली रजिस्ट्री या वरासत के दस्तावेज तहसीलदार सदर के न्यायालय में भेजे जाते हैं। वहां सवालखानी में दस्तावेज दर्ज करने के बाद सात राजस्व न्यायालयों में वाद दर्ज करने के लिए भेजे जाते हैं। शनिवार तक तहसीलदार न्यायालय के सवालखानी में 17,515 दस्तावेज दर्ज थे, जबकि अन्य राजस्व न्यायालयों में 13 हजार मामले भी दर्ज...