गोरखपुर, अगस्त 4 -- Gorakhpur News: बड़हलगंज, हिन्दुस्तान संवाद। बड़हलगंज कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक अनुराग कुमार सिंह के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज, जातिसूचक टिप्पणी और रिश्वत मांगने के मामले में विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), गोरखपुर ने बड़हलगंज पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने मामले की प्रथम दृष्टया जांच आवश्यक मानते हुए यह निर्देश जारी किया है। खड़ेसरी गांव निवासी बबलू सोनकर ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि 27 जनवरी 2026 को उपनिरीक्षक अनुराग कुमार सिंह ने उन्हें थाने बुलाया। पत्नी द्वारा शिकायत करने का हवाला देते हुए उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि रात में थाने के भीतर पिटाई की गई, गाली-गलौज की गई और मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 50 हजार रुपये रिश्वत की मां...