गोरखपुर, नवम्बर 5 -- Gorakhpur News: गोरखपुर। राजीव दत्त पाण्डेय ताल रिंग रोड परियोजना के लिए जमीन देने वाले भू-धारकों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में अभिलेखों की कमी बड़ी बाधा बनी है। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में गोरखपुर विकास प्राधिकरण सभागार में हुई सुनवाई के दौरान 109 याचिकाकर्ताओं में से केवल 58 ही पहुंचे।

सुनवाई में अभिलेख और मुआवजे पर आपत्ति उपस्थित भू-धारकों ने मुआवजा भुगतान के लिए जरूरी अभिलेख और प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराए बल्कि कम मुआवजा देने का आरोप लगाया। भू-धारकों द्वारा प्राधिकरण के ओएसडी डॉ संजीव दीक्षित की अगुवाई में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत संयुक्त प्रत्यावेदन का परीक्षण किया है। प्राधिकरण में यह सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल रिट याचिका (मंजू सिंह एवं 108 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य) ...