गोरखपुर, सितम्बर 23 -- Gorakhpur News: गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। गैर इरादतन हत्या का अपराध सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार राणा ने महराजगंज जिले के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के पास बुजुर्ग निवासी सुरेश सिंह, सागर सिंह और बद्री सिंह को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 30-30 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा होने पर उसकी 80 प्रतिशत धनराशि वादिनी को देने का आदेश दिया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम प्रकाश सिंह ने अदालत को बताया कि वादिनी सरोज देवी नेपाल की रहने वाली हैं। यह भी पढ़ें- गैर इरादतन हत्या में दो दोषी को दस-दस वर्ष का कारावास वह अपने पति और बच्चों के साथ शक्ति नगर कॉलोनी में ...