गोरखपुर, अगस्त 19 -- Gorakhpur News: बांसगांव में ईंट से सिर पर वार कर की गई थी मासूम की हत्या दोषी पर 10 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर छह माह अतिरिक्त कारावास यह भी पढ़ें- Bulandsehar News: टीवी का चैनल बदलने पर छोटे भाई की चाकू से गोदकर हत्या में बड़े भाई को उम्रकैदघटना का विवरण गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता। डेढ़ वर्षीय मासूम दिव्यांश की हत्या के मामले में जनपद न्यायाधीश राजकुमार सिंह ने बांसगांव थाना क्षेत्र के भैंसारानी निवासी रंजीत उर्फ मास्टर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियोजन की दलीलें अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियानंद सिंह और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जयनाथ यादव ने अद...