गोपालगंज, अक्टूबर 27 -- Gopalganj News: गोपालगंज, जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम संजीव कुमार सिंह की कोर्ट ने स्मैक बरामदगी के तीन वर्ष पुराने मामले में एक तस्कर को दोषी करार दिया है। दोषी करार दिया गया तस्कर मांझागढ़ थाने के मधु सरेया गांव का दिलीप राम है। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस ललन द्विवेदी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी करार दिया। उसकी सजा की बिंदु पर कोर्ट में अब आगामी 05 नवंबर को सुनवाई होगी। बताया जाता है कि गत 19 जुलाई 2023 को उत्पाद थाने की पुलिस ने कुचायकोट थाने के कुर्म टोला जलालपुर में सड़क पर वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार दिलीप राम के साथ ही एक किशोर को 480 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। बाद में गांव में छापेमारी कर रबुदीन मियां को भी 20.80 ग्राम स्मैक के सा...