गोपालगंज, नवम्बर 5 -- Gopalganj News: गोपालगंज। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नौ राकेश रंजन सिंह की कोर्ट ने जानलेवा हमले के छह साल पुराने मामले में कुचायकोट के युवक को दोषी पाते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक वर्ष का साधारण कारावास भी काटना पड़ेगा। अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक हरेंद्र प्रताप सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ललन प्रसाद सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने कुचायकोट के मो. गुलाब आलम उर्फ छोटन आलम को दोषी करार दिया। बताया जाता है के कुचायकोट के रुस्तम अली गत 29 दिसंबर 2020 को अपने घर पर सोए हुए थे, इसी दौरान उन्हें गोली मार दी गई। मामले को लेकर उनकी बहू फातिमा खातून ने मो. गुलाब आलम उर्फ छोटन आलम के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांड के अनुसंधानक द्वारा आरो...