गोड्डा, अक्टूबर 30 -- Godda News: गोड्डा एक प्रतिनिधि। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष पीडीजे रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर ठाकुरगंगटी प्रखंड के दिग्धी व बुधचाचक पंचायत भवन में आउटरीच एवं अवेयरनेश प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान डालसा की टीम ने ग्रामीणों को कानूनी जानकारी दी गई। मौके पर एलएडीसी लीली कुमारी, पीएलवी दिलीप यादव, मुन्नी रानी आदि ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की जानकारी दी। कहा कि भारत में बाल विवाह की सामाजिक कुरीति को समाप्त करने और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक प्रमुख कानून है। इस कानून ने वर्ष 1929 के पुराने 'बाल विवाह निरोधक अधिनियम' (शारदा एक्ट) का स्थान लिया था। इसके तहत. विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु: 18 वर्ष व लड़के की न्यूनतम आयु: 21 वर्ष तय है। इस आयु सीमा से कम उ...