गुमला, जुलाई 10 -- Ghumla News: गुमला। सिविल कोर्ट के एडीजे-3 भूपेश कुमार की अदालत ने हत्या के मामले में जारी के हर्राटोली निवासी विजय मुंडा को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 20 जुलाई को सुनवाई होगी। मामले में रवि बाड़ा के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद घर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मृतक की पत्नी जानकी बाड़ा ने विजय मुंडा के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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