गुमला, अक्टूबर 9 -- Ghumla News: गुमला, प्रतिनिधि। पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ और प्रेशर आईईडी विस्फोट से जुड़े मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तृतीय की अदालत ने चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने सात अक्तूबर 2026 को रंथू उरांव, साजिद अंसारी, नेहरू मुंडा और सीताराम मुंडा को दोषमुक्त करने का फैसला सुनाया। मामला 25 फरवरी 2021 का है। उस दिन गुमला जिले के कुरुमगढ़ थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके में पुलिस अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान प्रेशर आईईडी विस्फोट हुआ। जिसमें सीआरपीएफ के जवान रोबिन्स कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस और माओवादियों के बीच गोलीबारी भी हुई थी। इस मामले में पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में आरोपों को साबित करन...