Ghumla News: प्रदीप सोरेंग हत्याकांड में दोषी को सात साल की सजा
गुमला, सितम्बर 9 -- Ghumla News: गुमला। सिविल कोर्ट के पीडीजे अजीत कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को प्रदीप सोरेंग हत्याकांड में दोषी सुरसांग थाना क्षेत्र के बम्बलकेरा निवासी नुवास सोरेंग को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।मामला 15 जुलाई 2020 का है। जानकारी के अनुसार घटना के दिन प्रदीप सोरेंग पर नुवास सोरेंग की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप था। इसी दौरान नुवास वहां पहुंच गया। पत्नी के साथ छेड़छाड़ करते देख वह आक्रोशित हो गया और टांगी से प्रदीप पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने से प्रदीप की मौत हो गई थी।मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर नुवास सोरेंग को दोषी करार दिया। इसके बाद अदालत ने उसे सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार र...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.