गुमला, अक्टूबर 29 -- Ghumla News: गुमला। दीपावली समेत प्रमुख त्योहारों पर आतिशबाजी के लिए जिला प्रशासन ने समय और ध्वनि सीमा निर्धारित की है। डीसी दिलेश्वर महतो के आदेश के अनुसार, दीपावली और गुरुपर्व पर रात आठ से दस बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी। छठ में सुबह छह से आठ बजे तक और क्रिसमस व नववर्ष पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की जा सकेगी। 125 डेसीबल से कम ध्वनि वाले पटाखों की अनुमति है। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। जानकारी के लिए जिला कंट्रोल रूम के नंबर 9798148089 और 06524-223686 पर संपर्क कर सकते हैं। यह भी पढ़ें- Bhagalpur News: सहरसा : पर्व में पटाखे जलाते समय बरतें सावधानी यह भी पढ़ें- Jahanabad News: बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

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