गाजीपुर, अक्टूबर 28 -- Ghazipur News: सैदपुर, हिन्दस्तान संवाद। पुराने कर बकायों से परेशान व्यापारियों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना-2026 लागू की गई है। योजना की जानकारी अधिक से अधिक व्यापारियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य कर विभाग गाजीपुर की ओर से कर अधिवक्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। इसमें अधिवक्ताओं से व्यापारियों को योजना के प्रति जागरूक करने की अपील की गई। अधिकारियों ने बताया कि 16 अक्टूबर के शासनादेश के तहत लागू यह योजना तीन महीने तक प्रभावी रहेगी। इसमें 31 दिसंबर 2025 तक के पुराने कर बकायों पर निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज में छूट मिलेगी। यह भी पढ़ें- Fatehpur News: व्यापारियों की बैठक में ब्याज माफी पर चर्चा दस लाख रुपये तक के मूल बकाये पर 100 प्रतिशत, दस लाख से एक करोड़ रुपये तक 90 प्रतिशत, एक से ...