गाज़ियाबाद, अक्टूबर 19 -- Ghaziabad News: गाजियाबाद, मोहित शर्मा। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सामूहिक विवाह योजना में आवेदन शुरू हो गए हैं। जो 30 अक्टूबर तक किए जाएंगे। समाज कल्याण अधिकारी संदीप चौधरी ने बताया कि योजना में सभी वर्गों के लोगों को लाभ दिया जाता है। योजना में आवेदन शुरू हो गए हैं। जो 30 अक्टूबर तक किए जाएंगे। अधिकारी ने बताया कि जहां पहले योजना में सरकार द्वारा प्रति शादी पर 51 हजार की धनराशि खर्च की जाती थी, वहीं अब इसके स्थान पर एक लाख रूपये की राशि खर्च की जाएगी। योजना में पहले आवेदन कर्ताओं की अधिकतम आय की सीमा दो लाख थी, वहीं उसके स्थान पर अब आय की सीमा को बढ़कर तीन लाख रूपये किया गया है। योजना में कन्या की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो वहीं वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के आवेद...