गाज़ियाबाद, अक्टूबर 15 -- Ghaziabad News: गाजियाबाद, संजीव वर्मा। मथुरा के यूको बैंक की तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक गरिमा सिंह और उनके निजी सहयोगी आरिफ मोहम्मद के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में विशेष सीबीआई अदालत में मुकदमा चलेगा। बुधवार को विशेष अदालत के पीठासीन अधिकारी भारत सिंह यादव ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए। अगली सुनवाई के लिए 22 अक्तूबर की तारीख निर्धारित की गई है। सीबीआई के मुताबिक, मथुरा निवासी मुरारी लाल ने अपनी फ्लोर मिल के लिए यूको बैंक से एक करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कराई थी। बैंक ने 90 लाख रुपये खाते में भेज दिए, जबकि 10 लाख रुपये रोक लिए थे। आरोप है कि शेष रकम जारी करने के बदले तत्कालीन वरिष्ठ शाखा प्रबंधक ने चार लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। सितंबर 2025 मे...