गाज़ियाबाद, अगस्त 31 -- Ghaziabad News: गाजियाबाद, अमन वत्स। अदालत ने भूखंड के सौदा के बाद बैनामा न करने के मामले में प्रतिवादी को वादी के सात लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। अपर सिविल जज (प्रवर खंड) कोर्ट नंबर-10 के न्यायाधीश नमितेश गुप्ता की अदालत ने ये निर्णय पारित किया। कोर्ट के अनुसार शाहदरा निवासी नीरज ने करहैड़ा में 150 वर्ग गज के प्लॉट का सौदा रवि से 66 लाख 90 हजार रुपये में तय किया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...