गाज़ियाबाद, अक्टूबर 15 -- Ghaziabad News: गाजियाबाद, गुलशन भारती। प्रोन्नत वेतनमान के आदेश में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाकर उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने बुधवार को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र त्रिपाठी और मुख्य विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के जिला महामंत्री डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने 24 जुलाई 2026 को प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति आदेश जारी किया था। इसमें शासनादेश 22 मार्च 2003 का उल्लंघन हुआ है। नियम के अनुसार एक ही पद पर 10 साल की सेवा पर चयन वेतनमान और उसके 12 साल बाद प्रोन्नत वेतनमान मिलना चाहिए। साथ ही कैडर के कुल पदों में से अधिकतम 20 प्रतिशत शिक्षकों को ही वरिष्ठता के आधार पर लाभ मिल सकता है। संघ का आरोप है ...