गाज़ियाबाद, अक्टूबर 25 -- Ghaziabad News: गाजियाबाद, प्रदीप वर्मा। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक नवंबर से दिल्ली में वाहन प्रवेश संबंधी प्रतिबंध लागू होंगे। इसके तहत बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छोड़कर अन्य मालवाहक के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। इसको लेकर शनिवार को बैठक में ट्रांसपोर्टरों और यूनियनों को जागरूक किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुसार, हल्के मालवाहक वाहन (एलजीवी), मध्यम मालवाहक वाहन (एमजीवी) और भारी मालवाहक वाहन (एचजीवी) की दिल्ली में आवाजाही को लेकर प्रतिबंध लागू किए गए हैं। दिल्ली में पंजीकृत वाहनों को नियमों के तहत छूट दी गई है। वहीं, बीएस-4 श्रेणी के व्यावसायिक मालवाहक वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक सीमित अवधि के लिए दिल्ली में प्रवेश की अनुमति है। यह भी पढ़ें- Gu...