गया, जुलाई 22 -- Gaya News: गया जिले के डुमरिया थाना क्षेत्र के छकरबंधा गांव में पुलिस मुखबिर साबिर मियां की हत्या के 12 वर्ष पुराने मामले में बुधवार को शेरघाटी कोर्ट से तीन आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। यह फैसला एडीजे-4 जावेद अहमद की अदालत ने सुनाया। अदालत से राहत पाने वालों में डुमरिया थाना क्षेत्र के तारचुआं गांव के दरोगी सिंह, लक्ष्मी सिंह और औरंगाबाद जिले के बनबिशनपुर गांव के दारा यादव शामिल हैं। तीनों आरोपित लंबे समय से जेल में थे。

अभियोजन का विवरण अभियोजन के अनुसार छह दिसंबर 2014 की रात काली वर्दी पहने माओवादी दस्ते के सदस्य छकरबंधा गांव से साबिर मियां के घर पहुंचे और उन्हें जबरन अपने साथ ले गए। इसके बाद गांव के समीप पहाड़ी क्षेत्र में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। घटना के अगले दिन साबिर की पत्नी सबीना खातून न...