गया, अगस्त 16 -- Gaya News: टनकुप्पा थाना क्षेत्र के महियापुर गांव में मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में गया के एडीजे-16 की अदालत ने तीन दोषियों को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय के आदेश पर तीनों को जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार, दो अप्रैल 2021 को महियापुर गांव में हुई मारपीट की घटना के बाद पीड़ित ने टनकुप्पा थाने में कांड संख्या 35/21 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 325 और 323 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले में गांव के जितेंद्र सिंह, अरुंता देवी और ज्योति कुमारी को आरोपित बनाया गया था। पुलिस ने अनुसंधान पूरा करने के बाद तीनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्या...