गौरीगंज, जुलाई 27 -- Gauriganj News: जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई अमेठी। संवाददाताकमरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत शिव शक्ति अस्पताल में एक सप्ताह पहले इलाज के दौरान हुई हाईकोर्ट के अधिवक्ता की मौत के मामले में जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है।अस्पताल संचालक को निलंबन की अवधि में कोई भी चिकित्सीय कार्य अस्पताल में न किये जाने की हिदायत दी गई है।बीते 21 जुलाई को प्लेटलेट्स की कमी के कारण अशरफपुर चिलौली गांव निवासी अधिवक्ता तरुण कुमार ओझा पुत्र नंदकुमार ओझा को शिव शक्ति अस्प्ताल में भर्ती कराया गया था। जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। मौत के बाद 22 जुलाई को सीएमओ अंशुमान सिंह के निर्देश पर तीन सदस्यीय जांच टीम का गठन किया गया था। जांच में टीम को इलाज में अस्पताल ...