गढ़वा, अगस्त 1 -- Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। चर्चित सत्या पासवान हत्याकांड में दोषी पाए गए इकबाल खान को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाया गया है। अनुमंडलीय न्यायालय नगर ऊंटीरी एसीजेएम राजश्री अपर्णा कुजूर की अदालत ने यह फैसला सुनाया गया है। साथ ही उसपर दो हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

घटना का विवरण घटना 17 दिसंबर 2024 की है। नगर ऊंटारी थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी आदित्य कुमार नायक के नेतृत्व में गठित छापामारी टीम के द्वारा अनुसंधान के क्रम में सत्या पासवान हत्याकांड के आरोपी थानांतर्गत विशुनपरुर गांव निवासी इकबाल खान को चेरवाडीह जंगल से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त इकबाल की कड़ाई से पूछताछ में स्वीकारोक्ति बयान मे...