गढ़वा, अक्टूबर 28 -- Garhwa News: गढ़वा, प्रतिनिधि। दीपावली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष के मद्देनजर गढ़वा जिला प्रशासन ने पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी पशुपति नाथ मिश्रा ने सघन आबादी वाले शहरी क्षेत्रों और हाट-बाजारों में पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। पटाखों की बिक्री केवल अनुमति प्राप्त खुले और सुरक्षित स्थानों पर ही की जा सकेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने पूर्व में पटाखा दुकानों में हुई अगलगी की घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता दी है। पटाखा बिक्री के लिए दुकानदार संगठनों को जिला मुख्यालय में खुले स्थान पर दुकान लगाने के लिए आवेदन देना होगा। सक्षम प्राधिकार से अनुमति मिलने के बाद ही बिक्री की...