फिरोजाबाद, सितम्बर 8 -- Firozabad News: मंगलवार को न्यायालय ने मारपीट कर हत्या करने के मामले में सगे चार भाइयों को छह साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 23,000-23,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किए गए हैं। जिसे अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला नारखी थाना क्षेत्र के गांव मुइद्दीनपुर का है। शीलेंद्र कुमार पुत्र सूरजपाल ने 30 मई-2021 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका चचेरा भाई रामू बीएसएसी कर रहा था। गांव के ही हरिओम, मोहर सिंह, यादराम, राकेश पुत्रगण लायक सिंह उसे बुलाकर गलत कार्य करने की सलाह देते थे। जिसका कई बार विरोध किया लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आए। सात मई-2021 को जब हरिओम से विरोध किया तो चारो भाईयों ने लाठी-डंडे लेकर उसके घर पर हमला बोल दिया था। उन्होंने पिता सूरजपाल की लाठी-डंडो...