फिरोजाबाद, जुलाई 3 -- Firozabad News: न्यायालय ने शुक्रवार को जानलेवा हमले के मामले में दोषी पिता और दो पुत्रों सहित चार लोगों को छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा। मामला नारखी थाना क्षेत्र के गांव मुनियाखेड़ा से जुड़ा हुआ है। गांव निवासी गयाप्रसाद ने 31 अक्टूबर 2016 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि दीपावली पर वह पटाखे चला रहा था। उसी दौरान गांव के तेज सिंह पुत्र मंगल सिंह, उनके दो बेटे धर्मेंद्र, संजू और रमेश पुत्र लाल सिंह ने पटाखा चलाने का विरोध किया। कहासुनी के बाद उन्होंने लाठी, डंडा और फावड़े से हमला कर दिया। हमले में उसका पुत्र प्रेमचंद्र बेहोश हो गया था। जांच के बाद विवेचक ने चारों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। एका...