फिरोजाबाद, सितम्बर 9 -- Firozabad News: बुधवार को न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के तीन दोषियों को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जिसे अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या-8 रमेशचंद्र यादव ने थाना रामगढ़ से संबंधित गैंगस्टर के दोषी अभियुक्त संजय पुत्र रामदास निवासी सैलई मरघटी, पुष्पेंद्र उर्फ सूखा पुत्र रामनाथ निवासी जगजीवन नगर, अजय पुत्र मनोहर निवासी मोहल्ला खेड़ा थाना उत्तर को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। अभियुक्तों को सजा दिलाने में अभियोजक मुरारीलाल लोधी, विवेचक निरीक्...