फिरोजाबाद, अगस्त 10 -- Firozabad News: न्यायालय ने सोमवार को अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 55000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिसे जमा नहीं करने पर 11 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला खैरगढ़ थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक गांव निवासी व्यक्ति ने 10 जून-2022 को थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। उसी दौरान गांव बवाइन निवासी अजय उर्फ अल्लो पुत्र अशोक कुमार यादव अपने साथियों के साथ पहुंच गया और उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। उसकी काफी खोजबीन की लेकिन कहीं सुराग नहीं लग सका। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए किशोरी को बरामद कर लिया था और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।सोमवार को न्यायाधीश ने आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा...