नई दिल्ली, अप्रैल 2 -- दिल्ली की राउज एवेन्यू MP-MLA कोर्ट ने मध्य प्रदेश के 27 साल पुराने एफडी घोटाला मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती और बैंक के एक पूर्व कर्मचारी रघुवीर प्रजापति को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। भारती मध्यप्रदेश की दतिया सीट से कांग्रेस विधायक हैं। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत ने गुरुवार को दोनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि फैसला सुनाने के साथ ही कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। कोर्ट ने विधायक को दो धाराओं में 3-3 साल और एक धारा में 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद उनकी विधायकी पर तलवार लटकने लगी है, क्योंकि कानून के अनुसार दो साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर विधायकी चली जाती है। हालांकि वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि अपील के लिए उन्हें 60 दिन मिलेंगे। अगर हाईकोर्ट से सज...