फतेहपुर, अक्टूबर 7 -- Fatehpur News: फतेहपुर। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के टड़वापार गांव में गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने चार दोषियों को तीन वर्ष के साधारण कारावास और प्रत्येक पर 65 सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा विजय शंकर की तहरीर पर टड़वापार निवासी नवरंग यादव, भूप सिंह, नयन सिंह और सिपाही उर्फ महेंद्र सिंह के खिलाफ वर्ष 2013 में गैर इरादतन हत्या के प्रयास सहित मारपीट आदि की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था। बुधवार को एडीजे कोर्ट-1 ने फैसला सुनाया है।

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