फतेहपुर, अगस्त 19 -- Fatehpur News: फतेहपुर। न्यायालय जेएम ने बुधवार को मारपीट के मामले में तीन दोषियों को कोर्ट उठने तक सजा और पांच पांच सौ रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2022 में हुसैनगंज पुलिस ने थाना क्षेत्र के अचाकापुर निवासी रामू पुत्र छिटट्टन और उसके बेटे अंकुश व लवकुश के खिलाफ मारपीट की एनसीआर दर्ज किया था। बुधवार को अंतिम सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीनों के खिलाफ फैसला सुनाया है।

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