फतेहपुर, अक्टूबर 28 -- Fatehpur News: फतेहपुर। खेत की मेड़ पर घास रखने को लेकर विवाद में फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने गैरइरादतन हत्या के दोषी मामा-भांजे समेत तीन लोगों को 10-10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। साथ ही, सभी पर 54-54 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि हुसैनगंज थाने के सहिमापुर निवासी कल्लू और राजू के बीच रंजिश चल रही थी। 11 अगस्त 2012 की शाम कल्लू अपने मुर्गी फार्म के पास खेत की मेड़ पर छिली हुई घास रख रहा था। तभी राजू अपने साथी संजय सिंह पुत्र बुद्धा सिंह और भांजे नीरज उर्फ नीलम पुत्र दिनेश सिंह के साथ वहां पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। कल्लू द्वारा विरोध करने पर तीनों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया और उसे मरणासन्न हालत मे...