फतेहपुर, सितम्बर 25 -- Fatehpur News: फतेहपुर। गर्भवती महिला की पिटाई से गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में अदालत ने पिता-पुत्र को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। ईसी एक्ट के न्यायाधीश हरिप्रसाद गुप्ता की अदालत ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह भदौरिया ने बताया कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मोहीउद्दीनपुर निवासी राकेश कुमार की गांव के ही रमेश लोधी से पुराने विवाद को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के चलते आठ जून 2021 को रमेश लोधी अपने पुत्र भीम के साथ राकेश की गैरमौजूदगी में उसके दरवाजे पर पहुंचा और गाली-गलौज करने लगा। राकेश की गर्भवती पत्नी माधुरी देवी ने इसका विरोध किया। इस पर पिता-पुत्र ने लात-घूंसो...