फर्रुखाबाद कन्नौज, अक्टूबर 8 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने हत्या में कंपिल थाने के सिरसा निवासी पिंकी उर्फ राजेश को दोषी करार दिया है। सजा के बिंदु पर 9 अक्तूबर को सुनवाई होगी। एडीजीसी पंकज कुमार के मुताबिक वादी बेचेलाल निवासी सिरसा ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि 11 मार्च 2019 को छोटा भाई प्रमोद कुमार गांव में ही एक शादी में गया था। दावत खाकर पहले चला आया। जैसे ही हुकुम सिंह के दरवाजे के सामने पहुंचा तभी गांव के ही पिंकी उर्फ राजेश आदि ने रोक लिया और गाली गलौज करने लगे। मना करने पर पिेंकी ने नाजायज असलहा से भाई के गोली मार दी जो उनके सीने में लगी। भाई को साथ लेकर सीएचसी कायमगंज पहुंचा जहां उनकी मृत्यु हो गयी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या में मुकदमा दर्ज कर लिया।

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