फर्रुखाबाद कन्नौज, सितम्बर 20 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने बलवा कर सरकारी कार्य में बाधा डालने के जुर्म में आरापित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सात सितंबर को फतेहगढ़ लोको रोड पर अवर अभियंता मुख्तार हुसैन, उपखंड अधिकारी अजय कुमार शिकायत पर बिजली चोरी की जांच को गये थे। जहां पर सुभाष चंद्र अहिरवार और उनके पुत्र रजत कुमार ने टीम के साथ गाली गलौज कर मारपीट की थी। यही नहीं सरकारी कार्य में बाध डालते हुये सरकारी अभिलेख छीन लिये थे। इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट बिजली विभाग के अवर अभियंता मुख्तार हुसैन ने कोतवाली फतेहगढ़ में दर्ज कराई थी। इसी मुकदमे के आरोपित लोको रोड निवासी रजत कुमार ने न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत याचिका पत्र प्रस्तुत की जिसे न्यायालय ने आधार पर्याप्त न पाते हुए नि...