फर्रुखाबाद कन्नौज, सितम्बर 9 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आकाश गुप्ता ने पुलिस की ओर से एक मुकदमे में प्रेषित की गयी अंतिम आख्या को निरस्त कर दिया है। राजेपुर थानाध्यक्ष को अग्रिम विवेचना के आदेश दिये गये। विवेचना के परिणाम से तीन माह के अंदर न्यायालय को अवगत कराये जाने को भी कहा गया है। राजेपुर थाने के खंडौली गांव निवासी अनिल कुमर सिंह ने 14 नवंबर 2025 को आवास विकास कालोनी निवासी अवनीश शाक्य और कायमगंज के जौरा निवासी अशोक कुमार के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें कहा गया था कि अनिल कुमार के अधिवक्ता ने अंतिम आख्या के खिलाफ प्रस्तुत प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की थी। इस पिटीशन में कहा गया कि मुकदमे के विवेचक एसआई ने अभियुक्तों से साज कर मामले में सही व...