फर्रुखाबाद कन्नौज, अक्टूबर 27 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने पाक्सो एक्ट में दोषी को तीन वर्ष की सजा से दंडित किया है। मऊदरवाजा थाने के एक मोहल्ला की पीड़िता ने 27 अगस्त 2018 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी जिसमें पीड़िता ने बताया था कि 26 अगस्त 2018 को वह अपने छोटे भाई बहनों के साथ घर में थी। मां और पिता अस्पताल गये थे। रात करीब 12 बजे राजीव प्रजापति घर की दीवार फांद कर घुस आया और उसे गलत नियत से पकड़ लिया। शोर मचाने पर भाग गया। पुलिस ने इस मामले में आरेाप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने मामले में दोषी को तीन वर्ष की सजा से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- Sambhal News: नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना दस हजार रुपये का जुर्माना भी ...