फर्रुखाबाद कन्नौज, अक्टूबर 29 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश पाक्सो मेराज अहमद ने मारपीट और पाक्सो अधिनियम में एक दोषी को तीन वर्ष की सजा तथा छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 4 सितंबर 2018 को थाने पर रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमें कहा था कि उसकी नाबालिग दत्तक पुत्री को वह स्कूल छोड़ने जा रहा था। तभी एक फैक्ट्री के पास खड़ा अभिषेक ,पुत्री के साथ अश्लील फब्तियां कसने लगा। मेरे मना करने पर उसने मेरे साथ मारपीट की। शिकायत पर थाना मोहम्मदाबाद में अभिषेक के खिलाफ मारपीट, छेड़छाड़ व पाक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया। दौरान विवेचना विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद दोषी को म...