फर्रुखाबाद कन्नौज, नवम्बर 5 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। चुनाव की रंजिश में साल 2007 में होली पर हुए खून-खराबे में दो लोगों की हत्या के मामले में गुरुवार को अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। एडीशनल सेशन जज अभिनितम उपाध्याय ने सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील हरनाथ सिंह ने बताया कि दुल्लामई गांव की मिथिलेश कुमारी ने मेरापुर थाने में पांच मार्च 2007 को एक मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर के मुताबिक, दिन में करीब ढाई बजे वह और उनके पति कौशलेंद्र सिंह गांव में ही होली मिलने गए थे। गांव के हरिपाल के घर के पास पहुंचे तो वहां पर पहले से ही मौजूद हमलावर पति को देखकर पास आए और होली मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही पति गले मिलने लगे तभी ताबड़तोड़ फायरिंग होने लगी। पति कौशलेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। सरका...