फर्रुखाबाद कन्नौज, अगस्त 31 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता।विशेष न्यायाधीश पाक्सो मेराज अहमद ने दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी में दो आरोपितों को बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही साथ प्रत्येक आरोपित पर 22-22 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। थाना कंपिल के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने दर्ज करायी गयी रिपोर्ट में कहा कि वह भट्ठे पर मजदूरी करता है। 16 अप्रैल की शाम को वह मजदूरी करके घर आया। रात में उसकी बेटी के पेट में दर्द होने लगा। काफी देर पूछने के बाद बेटी ने बताया कि शाम को जब वह शौच करने गयी थी तभी स्कूल के पास विमलेश गोद में उठा ले गया था। करौंदा की झाड़ी के पास मेरे साथ गलत काम किया मेरा मुंह बंद कर दिया। अभय ने मेरे हाथ पकड़ रखे थे। इन लोगों ने धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार दे...