फर्रुखाबाद कन्नौज, अक्टूबर 8 -- Farrukhabad Kannauj News: फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्टतरुण कुमार सिंह ने दलित युवती से छेड़छाड़ में दोषी दीनानाथ शाक्य को चार वर्ष के कारावास से दंडित किया है। अदालत ने जुर्माना भी लगाया है। शहर कोतवाली में एक गांव निवासी पीड़िता ने रिपोर्टदर्ज करायी कि वह अनुसूचित जाति की है। उसके पिता के साथ दीनानाथ मजदूरी का काम करता है। जान पहचान होने के कारण उसका घर में आना जाना रहता है।16 जून 2019 को शाम को वह घर पर अकेली थी उसी समय दीनानाथ आदि उसके घर पर आये और पिता के बारे में पूछने लगे। पिता घर पर नहीं थे। अकेला देखकर दीनानाथ ने घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लिया और छेड़ने लगे। बचाव करने के दौरान कपड़े फट गये थे। इसी दौरान कुंडी खटखटाने की आवाज आने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुये...